केंद्र सरकार ने अगले एक महीने के लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों को फिर से खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. गृह मंत्रालय ने 8 जून, 2020 से सार्वजनिक स्थानों और पूजा के सार्वजनिक स्थान; होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाजत दे दी है. हालांकि इसको लेकर अलग से दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे.
मंत्रालय ने कहा है कि आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा. कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी गई है. गृह मंत्रालय ने COVID19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश जारी किए हैं, जिसमें फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का अनिवार्य पालन शामिल है.
ये होंगे नियम, यहां होगी पाबंदी व छूट
- दो गज की दूरी अब भी बनाए रखना होगी।
- सार्वजनिक स्थानों पर मॉस्क पहनना अनिवार्य होगा।
- शादियों में अधिकतम 50 मेहमान हो सकेंगे।
- अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
- सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा व पान थूकना दंडनीय अपराध होगा।
चरण 1: सार्वजनिक स्थानों और पूजा के सार्वजनिक स्थान; होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल को 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी. सरकार इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करेगी.
चरण 2: स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान आदि, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद खोले जाएंगे
चरण 3: अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा
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ReplyDeleteBht bdiya
ReplyDeleteSaral tareeke se btaya
ReplyDeleteExplained very well 👍
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